Saturday, September 21, 2024
Homeधर्ममाता पिता और वरिष्ठ नागरिकों का भरण पोषण तथा कल्याण अधिनियम अंतर्गत...

माता पिता और वरिष्ठ नागरिकों का भरण पोषण तथा कल्याण अधिनियम अंतर्गत विभिन्न

माता पिता और वरिष्ठ नागरिकों का भरण पोषण तथा कल्याण अधिनियम अंतर्गत विभिन्न वादो की की गई सुनवाई
बिहार माता-पिता और वरिष्ठ नागरिक भरण-पोषण तथा कल्याण नियमावली 2012 के तहत दिनांक 24.05.2022 को अनुमंडल पदाधिकारी, बिहार शरीफ की अध्यक्षता में अधिकरण की बैठक आहूत की गई l आज कुल 13 मामलों की सुनवाई की गई, जिसमें 1.आवेदिका गुलाबी देवी पति स्वर्गीय अर्जुन प्रसाद ग्राम पुनहा थाना रहुई जिला नालंदा को उनके पुत्रों से कुल ₹17000 भरण पोषण की राशि मुहैया कराई गईl

माता पिता और वरिष्ठ नागरिकों का भरण पोषण तथा कल्याण अधिनियम अंतर्गत विभिन्न  माता पिता और वरिष्ठ नागरिकों का भरण पोषण तथा कल्याण अधिनियम अंतर्गत विभिन्न

2. केस नंबर 5 /2021 मालती देवी बनाम राजेश लहकार मे सभी पुत्रों को प्रतिमाह 1000 -1000 रुपैया सभी तीनो पुत्रों को भुगतान करने का आदेश दिया गया l 3. केस नंबर 2/ 2022 मे पुत्र श्री सत्य प्रकाश पिता -बालेश्वर यादव यादव द्वारा स्वयं स्वीकार किया गया कि वह अपनी माता प्रमिला देवी मोहल्ला- बारादरी को भरण पोषण की राशि ₹15000 रुपये प्रतिमाह भुगतान करने का आदेश पारित कर वाद की कार्रवाई समाप्त की गई। अब तक कुल 52 मामले प्राप्त हुए थे जिसमें कि 42 मामले का निष्पादन किया गया। इस नियमावली के अंतर्गत माता-पिता एवं वरिष्ठ नागरिक को भरण-पोषण, जान की सुरक्षा एवं संपत्ति की सुरक्षा की समस्या होने पर वृद्धजन/वरिष्ठ नागरिक स्वयं अथवा प्रतिनिधि के माध्यम से अनुमंडल पदाधिकारी सह अध्यक्ष भरण पोषण अधिग्रहण के कार्यालय में आवेदन कर सकते हैं। बैठक में बिहारशरीफ अनुमंडल अंतर्गत सभी बाल विकास परियोजना पदाधिकारी- सह- सुलह पदाधिकारी एवं अधिकरण के विधि सदस्यगण मौजूद थे।

RELATED ARTICLES

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here

- Advertisment -

Most Popular

Recent Comments