बिहार मध्य निषेध एवं उत्पाद (संशोधन) अधिनियम-2022 में निहित प्रावधान के अनुरूप शराब का उपभोग करने वाले लोगों पर सक्षम न्यायिक प्राधिकार के स्तर से पेनाल्टी अधिरोपित किया जाएगा। पेनाल्टी की राशि जमा करने पर संबंधित व्यक्ति को छोड़ा जा सकेगा। इसके लिए जिला से 13 विशेष कार्यपालक दंडाधिकारी की नियुक्ति की गई है। इन दंडाधिकारियों को माननीय उच्च न्यायालय के स्तर से न्यायिक दंडाधिकारी द्वितीय श्रेणी की शक्ति प्राप्त होने के उपरांत उनके द्वारा शराब का उपभोग करने वाले व्यक्तियों के विरुद्ध शास्ती का विचारण किया जा सकेगा। इस नए प्रावधान के क्रियान्वयन को लेकर मंगलवार को देर शाम जिलाधिकारी एवं पुलिस अधीक्षक ने उत्पाद विभाग के पदाधिकारी, पुलिस पदाधिकारी एवं नियुक्त विशेष कार्यपालक दंडाधिकारियों के साथ बैठक की। बैठक में नव संशोधित उत्पाद अधिनियम के प्रावधानों पर विस्तृत रूप से चर्चा की गई।
उत्पाद अधिनियम के तहत जप्त वाहन एवं भवन-परिसर को भी पेनाल्टी लगाकर इसकी वसूली के उपरांत मुक्त किया जा सकेगा। जप्त किए गए वाहन के मालिकों को 15 दिनों में पेनाल्टी की राशि जमा करने के लिए लिखित नोटिस दिया जाएगा। पेनल्टी की राशि जमा करने के उपरांत वाहन को मुक्त किया जा सकेगा। जिन वाहनों के नीलामी की प्रक्रिया चल रही है परंतु अंतिम रूप से नीलामी नहीं हुई है, उन वाहन मालिकों को भी पेनाल्टी की राशि जमा कर वाहन को मुक्त कराने का अवसर मिल सकेगा।
नाल्टी की राशि कम से कम वाहन के अद्यतन बीमा कृत मूल्य का 50 प्रतिशत होगा। जप्त किए गए भवन परिसर को भी पेनाल्टी लगाकर पेनाल्टी की राशि वसूली के उपरांत मुक्त किया जा सकेगा। न्यूनतम पेनाल्टी एक लाख रुपए होगी। पेनाल्टी की राशि जमा नहीं करने पर वाहन, भवन-परिसर के नीलामी की प्रक्रिया पूर्ववत जारी रहेगी। बैठक में पुलिस अधीक्षक, अपर समाहर्ता, सभी अनुमंडल पदाधिकारी, अनुमंडल पुलिस पदाधिकारी, भूमि सुधार उप समाहर्ता, विधि शाखा प्रभारी, उत्पाद अधीक्षक एवं विशेष कार्यपालक दंडाधिकारी के रूप में नियुक्त पदाधिकारीगण उपस्थित थे।