दक्षिण बिहार ग्रामीण बैंक ने ऋण चुकता नहीं करने वाले ऋणियों के विरुद्ध हर संभव कानूनी कार्रवाई प्रारंभ कर दी है। इसी कड़ी में विभिन्न सक्षम न्यायालयों एवं नीलामपत्र कार्यालयों में ऋणी एवं गारंटर के विरुद्ध वाद दायर किए गए हैं। पूर्व से दायर किए गए मुकदमों/ नीलामपत्र वादों में कोर्ट द्वारा संज्ञान लेते हुए कुल सैकड़ो ऋणियों एवं गारंटरों के विरुद्ध गिरफ्तारी वारंट निर्गत किए गए हैं जिसके उपरांत पुलिस द्वारा कार्रवाई तेज कर दी गई है। जिले में लगभग 2200 ऋणधारकों एवं गारंटरों के खिलाफ चेतावनी नोटिस निर्गत करा कर उसका तमिला कराया जा रहा है।
उन सभी ऋणधारकों/ गारंटरों के विरुद्ध भी शीघ्र ही कुर्की जब्ती/ गिरफ्तारी हेतु पुलिस प्रशासन की मदद से बैंक कर्मियों का दल लगातार क्षेत्र भ्रमण कर कार्यवाही हेतु तत्पर है I बैंक द्वारा ऐसे सभी कैश क्रेडिट या अन्य ऋण धारक जिनके पास बैंक को दृष्टिबंधक रखे गए स्टॉक, वाहन या अन्य प्रतिभूति उपलब्ध नहीं है, उन पर अविलंब प्राथमिकी दर्ज कराने का भी निर्देश दिया गया है। दक्षिण बिहार ग्रामीण बैंक, प्रक्षेत्र – बिहार शरीफ के क्षेत्रीय अधिकारी राणा रणवीर सिंह ने लोक अदालत को सफल बनाने हेतु अपील करते हुए कहा कि सभी चुककर्ता ऋणियों को “कानूनी कार्रवाई से बचने के लिए सभी चूककर्ता बकाएदारों एवं गारंटरों को दिनांक 11 फरवरी 2023 को आयोजित होने वाले राष्ट्रीय लोक अदालत में या उससे पूर्व संबंधित शाखा में संपर्क कर एकमुश्त समझौता योजना (OTS) के तहत मिलने वाली विशेष छूट का लाभ लेते हुए ऋण मुक्त हो जाने की अपील की एवं भविष्य में होने वाली अप्रिय स्थिति एवं कानूनी खर्चों से बचने की सलाह दी।