आजादी के 75वे अमृत महोत्सव के मौके पर जिला विधिक सेवा प्राधिकार नालंदा के अध्यक्ष सह जिला एवं सत्र न्यायधीश रमेश चंद्र द्विवेदी के आदेशानुसार एवं DLSA के सचिव सह अपर एवं सत्र न्यायधीश मो.मंजूर आलम के निर्देशन मे विधिक जागरूकता कार्यक्रम चलाए जा रहे हैं। जिला विधिक सेवा प्राधिकार के द्वारा लोक अदालत ,मध्यस्थता सुलह आदि माध्यमों के सभी विवादों का शीघ्र निपटारा, नि:शुल्क विधिक सलाह, आम लोगों को विधि से जागरूक करना आदि कार्य किये जा रहे है।
ना भाग -दौड़ ना दलील !
तुरंत फैसला बिना अपील!!
इसी क्रम मे जिला विधिक सेवा प्राधिकार नालंदा के द्वारा विधिक जागरुकता कार्यक्रम का आयोजन बाल गृह नालंदा मे किया गया। विधिक जागरुकता कार्यक्रम मे बच्चो से संबंधित कानून और उनके संरक्षण के लिए दिए जा रहे विधिक सेवाऐ एवं योजना-2015 के तहत चर्चा किया गया। और विस्तार पूर्वक जानकारी दी गई। विधिक जागरुकता शिविर मे पैनल अधिवक्ता सोनाली स्वरुप ने विधिक जागरुकता कार्यक्रम पर चर्चा करते हुए चाइल्ड फ्रेंडली व्यवहार ,बाल संरक्षण एवं रख रखाव संबंधी महत्वपूर्ण जानकारी दी। कार्यक्रम मे सेव द चिल्ड्रेन के जिला समन्वयक रवि कुमार ने बच्चो के मुख्य रुप से 4 अधिकार जीवन जीने का अधिकार, संरक्षण का अधिकार , विकास का अधिकार सहित सहभागिता का अधिकार के बारे मे बताया। उन्होने राइट टू एजुकेशन ऐक्ट 2009 और बाल श्रम कानून के बारे मे कहानी के माध्यम से बताया । बाल गृह नालंदा के अधीक्षक धर्मेन्द्र कुमार ने विधिक जागरुकता कार्यक्रम मे जे.जे ऐक्ट 2015, पौक्सो ऐक्ट 2012,चाइल्ड मैरेज ऐक्ट 2006 के बारे मे विस्तार पुर्वक जानकारी दी। ।कार्यक्रम मे समाजसेवी सद्भावना मंच (भारत) के संस्थापक दीपक कुमार ने बाल अधिकार संबंधित जागरुकता गीत प्रस्तुत किया और कहा कि बाल हितैषी समाज के निर्माण मे हम सभी का योगदान होना चाहिये। मौके पर पी एल भी नहिद नाज ने बच्चो के अधिकार संबंधित बातो को रखा।विदित हो कि जिला विधिक सेवा प्राधिकार नालंदा के द्वारा लगातार किये जा रहे विधिक जागरुकता कार्यक्रम काफी सराहनीय है ।