बिहार शरीफ के बिहार शरीफ श्रमकल्यात केद्र के मैदान मे नालन्दा जिला फेयर प्राइस डीलर्स के अन्तर्गत बिहार शरीफ नगर एवं बिहार शरीफ प्रखण्ड के जन वितरण विक्रेताओ की वैठक हुई
जिसमे मुख्य अतिथि के रूप मे फेयर प्राइस डीलर्स एसोसिएशन के प्रदेश महामंत्री बरूण कुमार सिंह उपस्थित हुए वैठक की अध्यक्षता नालन्दा जिला के जिला अध्यक्ष धीरेन्द्र कुमार सिंह ने किया है वैठक को सम्बोधित करते हुए प्रदेश महामंत्री बरूण कुमार सिंह ने कहा कि बिहार सरकार के मुख्यमंत्री व विभागिय सचिव खाद्य एवं उपभोक्ता संरक्षण विभाग को बिहार के 55 हजार जन वितरण विक्रेताओं को 30 हजार रुपया प्रति माह मानदेय सहीत 300 रुपया प्रति क्वीन्टल डीलर मार्जिन मनी देने व 8 सुत्री माँग को पुरा कराने के लिय नालंदा के सभी प्रखण्डो मे आज पाँचमा दिन राष्ट्रव्यापी अनिश्चित कालीन हड़ताल सफल रहा है लेकिन अभी तक मुख्यमंत्री नीतीस कुमार जी या मंत्री खाद्य एवं उपभोक्ता संरक्षण विभाग के स्तर से प्रदेश प्रतिनिधियो को वार्ता हेतु अभी तक नही बुलाया गया है आज चौथा दिन बिहार के 55 हजार जन वितरण विक्रेता भी डटे हुए है और जव तक माँग पुरा नही होगा अनिश्चित कालीन हड़ताल पर रहेगे
निम्नांकित माँग
इस प्रकार है
(1) – ऑल इण्डिया स्तर पर देशभर के 5 लाख 38 हजार जन वितरण विक्रेताओं को 50 हजार रुपया माहवार आमदनी सुनिश्चित कराने व अन्य मांग को पुरा किया जाए ।
(2) – बिहार के 38 जिला के 55 हजार जन वितरण विक्रेता को गुजरात सरकार के तर्ज पर प्रतिमाह मानदेय 30 हजार रुपया मानदेय निर्धारित किया जाए ।
(3) – दिल्ली सरकार प्रति क्विंटल 200 रुपया, हरियाना सरकार प्रति क्विन्टल 200 रुपया , गोवा सरकार प्रतिक्विन्टल 250, के तर्ज पर बिहार के जन वितरण विक्रेता को 300 रुपया डीलर मार्जिन मनी दिया जाए, एवं केन्द्र सरकार के द्वारा गजट मे दिए गए निर्देश के आलोक मे विक्रेता को पॉस संचालन करने पर दिसम्बर 2019 से प्रतिक्विंटल 17 रुपया, अप्रेल 2022 से प्रति क्विटल 21 रुपया, दिसम्बर 2023 तक अध्यतन अतिरिक्त डीलर मार्जिन मनी दिया जाए ।
(3) – जन वितरण विक्रेता को अनुकम्पा मे 58 वर्ष की उम्र सीमा की वाद्धयता को समाप्त करते हुए बिहार कन्ट्रोल ऑडर वर्ष 2001- एवं वर्ष 2007 मे निहित आदेश के आलोक मे पूर्व की भाँति अनुकम्पा पर अनुज्ञप्ति देने , सोमवार को सप्ताहिक छुट्टी देने व निलम्बन आदेश लागू किया जाए एवं जन वितरण विक्रेता को किसी तरह का गम्भीर विमारी के कारण लाचार होने की स्थिति मे विक्रेता के आश्रित / नौनिनी को विक्रेता के सहमति से अनुज्ञप्ति मे साझेदारी / स्थानान्तरण का आदेश दिया जाए ।
(4) – सर्वोच्च न्यायालय के आदेश श्री डी पी वाधवा अवकाश प्राप्त न्यायाधीश की अध्यक्षता मे गठित निगरानी समिति के प्रतिवेदन के पर बिहार सरकार के खाद्य एवं उपभोक्ता संरक्षण विभाग के पत्रांक 460 खाद्य दिनांक 27-10-2010 का निर्गत आदेश के आलोक मे जन वितरण विक्रेता को समान आमदनी (viability) बनाए रखने के लिय विक्रेता के साथ लाभुको की सम्बद्धता मे एकरूपता के तहत समानुपातिक रूप से खाद्यान्न का आवंटन किया जाए ।
(5) – विभागिय स्तर पर दिसम्बर 2019 से निर्गत 4G पॉस मसीन तीन साल पुरा होने के कारण इसकी बैद्यता समाप्त हो चुकि है जिसके कारण विक्रेता से मरम्मति के नाम पर 6500 से 8500 रुपया तक जिला कॉडिनेटर के द्वारा अवैध वसुली की जाती है न्यायहित मे मुफ्त मरम्मति का आदेश देते हुए विक्रेता को नया 5G का पॉस मसीन दिया जाए l
(6) – कोरोना काल के दौरान कोरोना से मृत कार्यरत जन वितरण विक्रेता को बिहार के मुख्यमंत्री राहत कोष से 4 लाख रुपया मुआवजा दिया जाए एवं राज्यस्थान सरकार के तर्ज पर 50 लाख रुपया मुआवजा देते हुए उनके मृत विक्रेता के आश्रित / नौमिनि को शिक्षित योग्यता के आधार पर सिधी अनुज्ञप्ति देने का आदेश दिया जाए ।
(7) – विभागिय सचिव या प्रबन्ध निदेशक राज्य खाद्य निगम के स्तर से समिक्षाकर जिलावार वर्ष 2013 से मार्च 2020 तक का राज्य खाद्य निगम मे बकाया राशि का भुगतान किया जाए एवं अप्रेल 2020 से दिसम्बर 2023 तक का गेहूँ-चावल- चना- दाल – प्रवासी मजदुर के खाद्यान्न वितरण के आधार पर अध्यतन डीलर मार्जिन मनी का एक मुस्त भुगतान किया जाए ।
(8) : विभागिय निर्देशानुसार राज्य खाद्य निगम के गोदाम प्रबन्ध के द्वारा फूड कलेन्डर निहित तिथि तक जन वितरण विक्रेता के दुकान मे ही तौलकर सही वजन के साथ ( नेटवेट ) मे खाने योग A ग्रेड का खाद्यान्न का उठाव एवं वितरण का आदेश दिया जाए । ससमय पर विक्रेता के दुकान पर खाद्यान्न उपलब्द्ध नही करान वाल AGM / DSD पर उचित कारवाई करते हुए अगले माह मे उठाव कराकर वितरण का आदेश दिया जाए ।
विश्वास भाजन
बरूण कुमार सिंह प्रदेश महामंत्री
सह जिला महामंत्री
नालंदा जिला फेयर प्राइस डीलर्स एसोसिएशन बिहार