बिहारशरीफ – नगर निगम के लाइंसेंस दिखने पर ही प्रिटिंग प्रेस में होडिंग प्रींट करने का आदेश, चौक चौराहों से हटाए जा रहे होडिंग व बैनर| नगर निगम क्षेत्र में बिना अनुमती के होडिंग व बैनर लगाने पर संस्थान संचालकों के साथ-साथ प्रिंटिंग प्रेस के संचालकों पर भी कार्रवाई होगी। अब नगर निगम क्षेत्र में होडिंग लगाने के लिए निगम द्वारा निर्गत लाईसेंस दिखने के बाद ही प्रिंटिंग प्रेस में बैनर व पोस्टर को प्रिंट करने का आदेश जारी किया गया है। नगर आयुक्त अंशुल अग्रवाल ने बताया कि नगर निगम से बीना अनुमती के लोग होडिंग व बैनर लगा देते हैं। इस कारण निगम को भी राजस्व का नुकसान होता है। इसके लिए नए आदेश जारी किए गए हैं। जब तक संस्थान के संचालक निगम द्वारा लाईसेंस नहीं दिखते है तब तक प्रिंटिंग प्रेस के संचालकों को बैनर व होडिंग प्रिंट नहीं करने का आदेश जारी किया गया है। अगर बिना लाईसेंस के कोई भी व्यक्ति नगर निगम क्षेत्र में होडिंग व बैनर लगाता है तो संस्थान के संचालक के साथ-साथ प्रिंटिंग प्रेस पर भी कार्रवाई होगी। वर्तमान में कोई भी व्यक्ति बिना अनुमती के बैनर प्रिंट करा लेता है और रातो रात टांग देता है इस कारण निगम को काफी परेशानी होती है। राजस्व पदाधिकारी शैलेन्द्र कुमार ने बताया कि नगर आयुक्त के निर्देश पर सभी चौक चौराहों से बिना अनुमती के लगाए गए बैनर व होडिंग को हटाया जा रहा है। शुक्रवार को देवीसराय, अस्पताल चौराहा, कारगील चौक आदि जगहों पर अभियान चलाकर होडिंग को हटाया गया है। यह अभियान लगातार जारी रहेगा। इस मौके पर विद्युत पर्यवेक्षक परमानंद, टीसी नवनीत कुमार, धर्मेन्द्र कुमार, शेरशाह आदि उपस्थित थे।
चौक चौराहों से हटाए जा रहे होडिंग व बैनर
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