गणेश पूजा 2021 के मद्देनजर विधि व्यवस्था संधारण एवं कोविड-19 अंतर्गत सरकार द्वारा निर्गत दिशा निर्देश के अनुपालन के संबंध में अनुमंडल कार्यालय, बिहार शरीफ में अनुमंडल पदाधिकारी, बिहार शरीफ एवं अनुमंडल पुलिस पदाधिकारी, सदर बिहारशरीफ की संयुक्त अध्यक्षता में शांति समिति की बैठक आयोजित की गई। बैठक में सभी सदस्यों से विचार विमर्श किया गया एवं सर्वसम्मति से कई आवश्यक निर्णय लिए गए। मुख्य बिंदु निम्नवत हैं :-
1. सर्वप्रथम कोविड-19 अंतर्गत सरकार द्वारा निर्गत दिशा निर्देशों से सभी सदस्यों को अवगत कराया गया।
2. सार्वजनिक स्थल पर कहीं भी प्रतिमा स्थापना या पंडाल निर्माण करने से पूर्व अनुमति या लाइसेंस लेना अनिवार्य है।
3. मूर्ति बैठाने वाले समितियों को कम से कम 10 सदस्यों का नाम, आधार कार्ड, मोबाइल नंबर इत्यादि के साथ लाइसेंस के लिए आवेदन देना होगा।
उन्हें यह सुनिश्चित करना होगा कि पूजा पंडाल के पास किसी भी वक़्त इस पंडाल समिति के दो व्यक्ति निगरानी में हो।
4. कोविड-19 प्रोटोकॉल का हर हाल में पालन करना होगा। ऐसा नहीं करने पर आवश्यक विधि सम्मत कार्रवाई की जाएगी।
5. विसर्जन जुलूस के लिए लाइसेंस लेना अनिवार्य होगा।
6. कहीं भी भव्यरूप से पंडाल ना बनाया जाए जिससे की भीड़ एकत्रित होने की संभावना बने।
7. रात्रि में नाइट कर्फ्यू लागू रहेगा।
8. रात्रि 10:00 बजे के बाद ध्वनि विस्तारक यंत्र का प्रयोग नहीं किया जाएगा एवं ध्वनि विस्तारक यंत्र के लिए अनुमति लेना अनिवार्य होगा।
9. D.J पूर्णरूपेण प्रतिबंधित रहेगा।
10. COVID-19 महामारी को देखते हुए किसी भी प्रकार का मेला इत्यादि नहीं लगाया जाएगा।
सभी सदस्यों से पूर्व की तरह प्रशासन को अपेक्षित सहयोग करने का अनुरोध किया गया है।