आज दिनांक 09.09.2021 को अनुमंडल पदाधिकारी, बिहार शरीफ के अध्यक्षता में वरिष्ठ नागरिक एवं माता पिता भरण पोषण अधिनियम के तहत कुल 14 मामलों में सुनवाई की गई l सुनवाई के क्रम में थानाध्यक्ष, लहेरी एवं थानाध्यक्ष सरमेरा को वारंटी को न्यायालय में उपस्थित नहीं कराने के कारण स्पष्टीकरण किया गया l साथ ही नूरसराय प्रखंड के पापरनौसा ग्राम के मामले में कुल 3 विपक्षी को 15- 15 सौ रुपए अपनी माता को भरन पोषण की राशि मुहैया कराने का अंतरिम आदेश दिया गया l
संतानों द्वारा प्रताड़ित माता पिता के 14 मामले का किया निष्पादन
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