जिलाधिकारी श्री योगेंद्र सिंह एवं पुलिस अधीक्षक श्री हरिप्रसाथ एस ने आज वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से विधि व्यवस्था, भूमि विवाद निराकरण, कोविड-19 संक्रमण की रोकथाम, मद्य निषेध, अवैध खनन एवं परिवहन की रोकथाम आदि को लेकर बैठक की। विधि व्यवस्था अप्रैल माह में रमजान, वासंती नवरात्र, चैती छठ, रामनवमी आदि पर्व त्योहारों को देखते हुए विधि व्यवस्था बनाए रखने के लिए सभी पदाधिकारियों को आवश्यक दिशा निर्देश दिया गया।सभी अनुमंडल, थाना स्तर पर यथासंभव वर्चुअल माध्यम से शांति समिति की बैठक सुनिश्चित करने का निर्देश दिया गया। पूर्व वर्षों के अनुभव के आधार पर विधि व्यवस्था की दृष्टिकोण से संवेदनशील जगहों पर अलग से बैठक कर सौहार्दपूर्ण वातावरण में त्योहारों को मनाने के लिए कार्रवाई सुनिश्चित करने को कहा गया।असामाजिक तत्वों के विरुद्ध निरंतर निरोधात्मक कार्रवाई सुनिश्चित करने का निर्देश सभी अनुमंडल पदाधिकारियों को दिया गया। सीसीए के तहत भी उपयुक्त मामलों में प्रस्ताव भेजने का निर्देश दिया गया।कोविड-19 संक्रमण के प्रसार की रोकथाम के लिए सरकार द्वारा जारी गाइडलाइन का सख्ती से अनुपालन सुनिश्चित कराने को कहा गया।
मास्क के अनिवार्य उपयोग एवं सोशल डिस्टेंसिंग के पालन के लिए लोगों को लगातार जागरूक करने का निर्देश दिया गया। अनुपालन नहीं करने वालों के विरुद्ध दंडात्मक कार्रवाई सुनिश्चित करने को कहा गया।अन्य राज्यों से वापस आने वाले लोगों के लिए प्रत्येक प्रखंड में एक क्वॉरेंटाइन सेंटर को चिन्हित कर तैयार रखने का निर्देश दिया गया।मद्य निषेध अधिनियम के तहत जप्त किए गए शराब का विधिवत विनष्टीकरण नियमित रूप से सुनिश्चित करने का निर्देश दिया गया।अधिनियम के तहत जप्त किए गए वाहनों को विधिवत राजसात करते हुए नीलामी की कार्रवाई की जा रही है। राजसात किए गए वाहनों का नियमित रूप से नीलामी सुनिश्चित कराने का निर्देश सभी अनुमंडल पदाधिकारियों को दिया गया। नीलाम किए गए वाहनों के स्वामित्व परिवर्तन के लिए नियमित रूप से कार्रवाई सुनिश्चित करने का निर्देश जिला परिवहन पदाधिकारी को दिया गया। एक्ट के तहत राजसात किए गए भवन परिसरों की भी विधिवत नीलामी की प्रक्रिया सुनिश्चित करने का निर्देश दिया गया।किसी भी प्रकार के शराब के उत्पादन, बिक्री एवं परिवहन के विरुद्ध नियमित छापामारी अभियान चलाते रहने का निर्देश सभी संबंधित पदाधिकारियों को दिया गया। इसके लिए सूचना तंत्र को भी कारगर रखने को कहा गया।
भूमि विवाद निराकरण के संबंध में सभी अनुमंडल पदाधिकारी एवं अनुमंडल पुलिस पदाधिकारी को अनुमंडल स्तर पर भूमि विवाद से संबंधित प्राप्त मामलों की सुनवाई करते हुए विधिवत पंजी में संधारित करने का निर्देश दिया गया। इसी तरह की व्यवस्था जिला स्तर पर भी सुनिश्चित करने का निर्देश राजस्व शाखा प्रभारी को दिया गया। अवैध खनन एवं परिवहन की रोकथाम को लेकर नियमित रूप से प्रतिदिन रेड एवं वाहन जांच अभियान चलाने का निर्देश दिया गया। ओवरलोडिंग के मामलों की जांच के लिए भी नियमित रूप से संयुक्त जांच अभियान चलाने का निर्देश दिया गया। इसमें खनन विभाग, परिवहन विभाग, पुलिस विभाग एवं वाणिज्य कर विभाग के पदाधिकारियों द्वारा संयुक्त रुप से अभियान चलाने का निर्देश दिया गया। बैठक में जिला लोक शिकायत निवारण पदाधिकारी, सभी अनुमंडल पदाधिकारी, अनुमंडल पुलिस पदाधिकारी, भूमि सुधार उप समाहर्ता, जिला परिवहन पदाधिकारी, विधि शाखा प्रभारी, उत्पाद अधीक्षक सहित अन्य संबंधित विभागों के पदाधिकारी वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से जुड़े थे।