केंद्रीय चयन पर्षद (सिपाही भर्ती) बिहार द्वारा बिहार अग्निशमन सेवा में “अग्निक” के पद पर नियुक्ति हेतु 27 मार्च (रविवार) को दो पालियों में होगी लिखित परीक्षा आयोजित बिहार शरीफ जिला मुख्यालय के 29 परीक्षा केंद्रों पर होगा परीक्षा का आयोजन परीक्षा में 38876 परीक्षार्थी होंगे शामिल स्वच्छ एवं कदाचार मुक्त वातावरण में परीक्षा के आयोजन को लेकर सभी केंद्र अधीक्षक एवं प्रतिनियुक्त दंडाधिकारी तथा पुलिस पदाधिकारी की की गई ब्रीफिंग केंद्रीय चयन पर्षद (सिपाही भर्ती), बिहार द्वारा बिहार अग्निशमन सेवा में “अग्निक” के पद पर नियुक्ति हेतु लिखित परीक्षा का आयोजन 27 मार्च (रविवार) को दो पालियों में किया जा रहा है। प्रथम पाली की परीक्षा पूर्वाह्न 10:00 बजे से 12:00 बजे मध्याह्न तक तथा द्वितीय पाली की परीक्षा अपराह्न 2:00 बजे से अपराह्न 4:00 बजे तक आयोजित की जाएगी। परीक्षा का आयोजन बिहार शरीफ जिला मुख्यालय के 29 परीक्षा केंद्रों पर किया जाएगा। प्रत्येक परीक्षा केंद्र पर एक केंद्र ऑब्ज़र्वर एवं दो-दो स्टैटिक दंडाधिकारी तथा पुलिस पदाधिकारी प्रतिनियुक्त किए गए हैं। परीक्षा के स्वच्छ एवं कदाचार मुक्त वातावरण में आयोजन को लेकर 14 गश्ती दल दंडाधिकारी प्रतिनियुक्त किए गए हैं, साथ ही 6 वरीय पदाधिकारी उड़नदस्ता दल दंडाधिकारी के रूप में प्रतिनियुक्त किए गए हैं।
जो लगातार विभिन्न सम्बद्ध परीक्षा केंद्रों के बीच भ्रमणशील रहते हुए स्वच्छ परीक्षा का संचालन सुनिश्चित कराएंगे। परीक्षा के सुगम संचालन हेतु जिला स्तर पर नियंत्रण कक्ष बनाया गया है। नियंत्रण कक्ष का दूरभाष संख्या 06112- 235288 है। जिला कार्यक्रम पदाधिकारी स्थापना को नियंत्रण कक्ष का वरीय प्रभारी पदाधिकारी के रूप में नामित किया गया। साथ ही नियंत्रण कक्ष में सुरक्षित दंडाधिकारी की भी प्रतिनियुक्ति की गई है। परीक्षा के स्वच्छ एवं कदाचार मुक्त वातावरण में आयोजन को लेकर आज हरदेव भवन सभागार में सभी केंद्र अधीक्षक, प्रतिनियुक्त दंडाधिकारी, पुलिस पदाधिकारी की ब्रीफिंग की गई। सभी पदाधिकारियों को केंद्रीय चयन पर्षद द्वारा परीक्षा के संचालन को लेकर निर्गत निदेशों का अक्षरसः अनुपालन सुनिश्चित कराने का निर्देश दिया गया। सभी प्रतिनियुक्त दंडाधिकारी एवं पुलिस पदाधिकारी को संबंधित परीक्षा केंद्र पर पूर्वाह्न 7:30 बजे तक अनिवार्य रूप से उपस्थित रहने का निर्देश दिया गया। संपूर्ण परीक्षा अवधि में सभी परीक्षा केंद्रों पर सतत वीडियोग्राफी कराई जाएगी। संपूर्ण परीक्षा अवधि में परीक्षा केंद्रों के 500 गज परिधि में दंड प्रक्रिया संहिता की धारा 144 के तहत निषेधाज्ञा लागू रहेगी। परीक्षा के आयोजन के अवसर पर जिला मुख्यालय बिहार शरीफ में यातायात व्यवस्था सुगम बनाए रखने को लेकर अलग से दंडाधिकारी एवं पुलिस पदाधिकारी को प्रतिनियुक्त किया गया है।