पंचायत आम निर्वाचन 2021 के अवसर पर विधि व्यवस्था बनाए रखने हेतु चिन्हितअसामाजिक तत्वों के विरुद्ध लगातार निरोधात्मक कार्रवाई की जा रही है। इस क्रम में पुलिस अधीक्षक नालंदा से प्राप्त प्रस्ताव के आलोक में जिला के 03 व्यक्तियों के विरुद्ध बिहार अपराध नियंत्रण अधिनियम 1981 की धारा 03 के अंतर्गत जिला दंडाधिकारी नालंदा के न्यायालय द्वारा आदेश पारित किया गया है। जिला दंडाधिकारी न्यायालय में संचालित वाद की सुनवाई के उपरांत 01)रवि कुमार पिता बाबूलाल साह निवासी मथुरिया थाना लहेरी को प्रत्येक सोमवार एवम शुक्रवार को हिलसा थाना के थानाध्यक्ष के समक्ष 02)अजय यादव उर्फ जय कुमार पिता बोधी यादव निवासी गोविंदपुर थाना बिंद को प्रत्येक सोमवार एवम शुक्रवार को चिकसौरा थाना के थानाध्यक्ष के समक्ष 03)गोरेलाल यादव पिता स्व0अकलू यादव निवासी सतौआ थाना गिरियक को प्रत्येक सोमवार एवम शुक्रवार को बिंद थाना के थानाध्यक्ष के समक्ष अपनी उपस्थिति दर्ज कराने का आदेश दिया गया है।
इन सभी व्यक्तियों को उनके स्वतंत्र विचरण से लोक शांति भंग होने तथा पंचायत आम निर्वाचन 2021 में बाधा उत्पन्न होने की प्रबल संभावना को देखते हुए चुनाव समाप्ति तक के लिए संबंधित थाने में अपनी उपस्थिति दर्ज करानी होगी। इस अवधि में थाना क्षेत्र से किसी कारणवश बाहर जाने की आवश्यकता होने पर संबंधित व्यक्ति उक्त मूवमेंट के प्रयोजन एवम अवधि का स्पष्ट उल्लेख करते हुए संबंधित थानाध्यक्ष को सूचित करेंगें एवम उनसे अनुमति प्राप्त कर ही थाना क्षेत्र से बाहर जायेंगें।संबंधित थानाध्यक्ष अपराधकर्मी द्वारा थाना में संधारित पंजी में दर्ज उपस्थिति की प्रति जिला विधि शाखा में उपलब्ध कराएंगें।