वर्तमान में देश एवं राज्य में कोविड-19 संक्रमण के दूसरे वेब के कारण तेजी से इसका प्रचार हो रहा है।
इस प्रसार को रोकने के उद्देश्य से राज्य सरकार द्वारा कदम उठाते हुए नया गाइडलाइन/आदेश जारी किया गया है।
इस गाइडलाइन/आदेश के सख्ती से अनुपालन को लेकर आज जिलाधिकारी एवं पुलिस अधीक्षक द्वारा आर आई सी सी सभागार में जिला के विभिन्न विभागों के पदाधिकारियों के साथ बैठक आहूत की गई। सभी पदाधिकारियों को राज्य सरकार द्वारा जारी नए कोविड-19 गाइडलाइन का सख्ती से अनुपालन सुनिश्चित कराने का निर्देश दिया गया। सभी विद्यालयों एवं कोचिंग क्लासेज को 11 अप्रैल तक बंद किया गया है। जिला शिक्षा पदाधिकारी को इसका सख्ती से अनुपालन सुनिश्चित कराने को कहा गया। इस अवधि में विद्यालयों में पूर्व से निर्धारित परीक्षाएं कोविड-19 गाइडलाइन का अनुपालन करते हुए आयोजित की जा सकेंगी।
सभी सरकारी कार्यालयों में 30 अप्रैल तक सामान्य आगंतुकों के प्रवेश पर रोक लगाई गई है। सभी कार्यालय प्रधान को अपने अधीनस्थ सभी कर्मियों को भी कोविड-19 गाइडलाइन का अनुपालन कराते हुए मास्क के अनिवार्य उपयोग, सोशल डिस्टेंसिंग का पालन एवं सैनिटाइजेशन को सुनिश्चित कराने का निर्देश दिया गया। सभी अनुमंडल पदाधिकारी एवं नगर निकायों के कार्यपालक पदाधिकारियों को विभिन्न एसोसिएशन यथा- होटल एसोसिएशन, बस ओनर एसोसिएशन, ऑटो चालक एसोसिएशन, विभिन्न व्यवसायिक गतिविधियों से जुड़े एसोसिएशन आदि के साथ बैठक कर कोविड-19 गाइडलाइन से अवगत कराते हुए इसका सख्ती से अनुपालन सुनिश्चित कराने को कहा गया। सभी नगर निकायों में विशेष रुप से कोविड गाइडलाइन के बारे में माईकिंग के माध्यम से लोगों को जागरूक करने का निर्देश दिया गया। अनुपालन नहीं करने वाले व्यवसायिक प्रतिष्ठान/ लोगों के विरुद्ध दंडात्मक कार्रवाई सुनिश्चित करने को कहा गया। सभी वर्क्स डिपार्टमेंट के अभियंताओं को भी निर्माण साइट पर काम करने वाले लोगों के लिए मास्क की अनिवार्यता को संबंधित संवेदक के माध्यम से सुनिश्चित कराने को कहा गया। पार्क एवं अन्य पर्यटक स्थलों में भी मास्क की अनिवार्यता, सोशल डिस्टेंसिंग का अनुपालन, सैनिटाइजेशन, थर्मल स्कैनिंग की व्यवस्था सुनिश्चित कराने का निर्देश दिया गया।
इस माह के अंत तक सार्वजनिक स्थलों पर किसी भी प्रकार के आयोजनों पर (सरकारी एवं निजी) रोक रहेगी। उक्त रोक विवाह, श्राद्ध एवं अन्य पारिवारिक कार्यक्रम पर लागू नहीं रहेगी। श्राद्ध के लिए अधिकतम 50 एवं विवाह के लिए अधिकतम 250 व्यक्तियों की अधिसीमा रहेगी। इस संबंध में भी सभी मैरिज हॉल के संचालकों को गाइडलाइन से अवगत कराने का निर्देश दिया गया। कोविड पॉजिटिव पाए गए मामलों में स्थल पर निर्धारित प्रोटोकॉल के अनुसार स्पष्ट माइक्रो कंटेनमेंट जोन बनाने का निर्देश दिया गया। बैठक में नगर आयुक्त, वन प्रमंडल पदाधिकारी, अपर समाहर्ता, उप विकास आयुक्त, सभी अनुमंडल पदाधिकारी, अनुमंडल पुलिस पदाधिकारी, भूमि सुधार उप समाहर्ता, स्वास्थ्य विभाग के पदाधिकारी, सभी वरीय उप समाहर्ता, जिला शिक्षा पदाधिकारी, विभिन्न कार्यकारी विभागों के कार्यपालक अभियंता सहित अन्य पदाधिकारी उपस्थित थे।