Monday, December 23, 2024
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मरम्मति नही करने वाले संवेदक के विरुद्ध के द्वारा धारा के तहत कारवाई की गयी |

नगर निगम में नल जल के कार्य में उखाड़े गये सड़को की मरम्मति नही करने वाले संवेदक के विरुद्ध अनुमंडल पदाधिकारी के द्वारा धारा 133 दं०प्र०सं० के तहत कारवाई की गयी | बिहारशरीफ नगर निगम अंतर्गत नल जल योजना के दौरान पानी के पाइप बिछाये जाने के क्रम में सड़को को उखाड़े जाने के बाद मरम्मति नही किये जाने की प्राय: शिकायत प्राप्त हो रही थी | नल जल योजना के दौरान उखाड़े गये सड़को की मरम्मति नगर निगम के द्वारा चयनित सम्बंधित संवेदक के द्वारा किया जाना है | लेकिन सड़को की मरम्मति नही किये जाने के कारण आये दिन आपदा की सिथिति बनी रहती है | टूटे सड़को के वजह से लोगों को यातायात व्यवस्था की भी समस्या का सामना करना पड़ रहा है ।अनुमंडल पदाधिकारी के द्वारा मामले की गंभीरता के आलोक में सम्बंधित संवेदक के विरुद्ध धारा-133 दं०प्र०सं० की कार्यवाही प्रारम्भ कर दी गयी है तथा सम्बंधित को निदेश दिया गया है की 15 दिनों के अन्दर बिहारशरीफ नगर निगम अंतर्गत सभी पीसीसी सड़क/ रास्ता जिस पर पाइप बिछाने के क्रम में तोड़ा गया है उसे पूर्ववत करते हुए अनुपालन प्रतिवेदन समर्पित करे |

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